रिपोर्ट : पंकज सिन्हा
पेटरवार (ख़बर आजतक) : पेटरवार तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने दुष्कर्म के आरोपी धनबाद जिला के तोपचांची थाना अंतर्गत कूड़ामु निवासी को सिद्ध दोषी पाने के बाद दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई । मालूम हो कि पीड़िता ने थाना प्रभारी के समक्ष बयान दर्ज कराया कि अकेला पाकर अभियुक्त मुकेश कुमार महतो ने उसके साथ बाजबरन बलात्कार किया और उससे शादी करने का आश्वासन दिया ।
इस प्रकार कई बार बलात्कार किया और जब शादी करने के लिए बोली तो वह इंकार कर दिया । तब वह मामला दर्ज कराई । आरोप पत्र समर्पित होने के बाद मामला स्थानांतरण होकर जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया । न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बहस सुनने के बाद श्री सूर्य मणि त्रिपाठी ने मुकेश कुमार महतो को दुष्कर्म के आरोप में सिद्ध दोषी पाते हुए दस साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई । सजा सुनाए जाने के बाद अभियुक्त मुकेश कुमार महतो को तेनुघाट जेल भेज दिया गया । अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू के साथ सूचिका के अधिवक्ता अरुण कुमार सिन्हा ने बहस किया ।