अपराध झारखण्ड राँची

नक्शा विचलन मामले में करमटोली स्थित लेवी टैवर्न रेस्टोरेंट सील

नितीश मिश्र

राँची(खबर_आजतक): नगर निगम ने भवन निर्माण नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की है। करमटोली स्थित लेवी टैवर्न रेस्टोरेंट को गुरूवार को सील कर दिया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर प्रशासक के आदेश से नगर निगम की विशेष टीम ने मौके पर पहुँचकर रेस्टोरेंट परिसर को बंद कराया।

कैसे हुआ खुलासा ?

नगर निगम द्वारा पूर्व में की गई जाँच में यह पाया गया था कि रेस्टोरेंट का निर्माण स्वीकृत भवन प्लान के अनुरूप नहीं है। जाँच रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि भवन निर्माण में 100 प्रतिशत नक्शा विचलन हुआ है। यानी भवन का स्वरूप, आकार एवं उपयोग स्वीकृत मानकों और उपविधियों (Bye-Laws) से पूरी तरह अलग पाया गया।

कौन-सा प्लान था स्वीकृत ?

निगम के अनुसार यह निर्माण भवन प्लान संख्या RMC/BP/0484/W21/2023 के विपरीत किया गया है। स्वीकृत प्लान से हटकर अवैध निर्माण करने पर भवन मालिक को पूर्व में चेतावनी दी गई थी लेकिन सुधारात्मक कदम नहीं उठाए जाने के कारण निगम ने कठोर कदम उठाया।

कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम – 2011 की धारा 426 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर निगम ने धारा 437 के तहत यह कार्रवाई की है। इन धाराओं के अंतर्गत अनधिकृत निर्माण या संरचना को बिना नोटिस अवधि दिए तत्काल प्रभाव से सील किया जा सकता है।

निगम की सख्ती

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में अनधिकृत निर्माण और नक्शा विचलन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निगम ने चेतावनी दी है कि अन्य भवन मालिक भी यदि स्वीकृत प्लान से हटकर निर्माण करेंगे तो उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई होगी।

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