झारखण्ड बोकारो

बाल विवाह के बाद पुलिस ने लड़का-लड़की का किया रेस्क्यू।

पुजारी सहित दोषियों पर बाल विवाह अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई।

रिपोर्ट : रंजन वर्मा

कसमार (ख़बर आजतक) : बोकारो जिले अंतर्गत गोमिया थाना क्षेत्र की हजारी पटवा बस्ती में शुक्रवार को बाल विवाह का मामला सामने आने के बाद सीडब्लूसी बोकारो के निर्देश पर गोमिया थाना पुलिस तथा चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने गांव पहुंचकर लड़का व लड़की को रेस्क्यू किया। प्राप्त सूचना के अनुसार, 23 मई को हजारी पटवा बस्ती में पंचायती के माध्यम से उक्त बाल विवाह गांव के ही शिव मंदिर में करवाया गया था।

लड़के की उम्र 17 वर्ष व लड़की की उम्र 15 वर्ष बताई जाती है. 24 मई को बाल कल्याण समिति को जिले की बाल हितकारी संस्था सहयोगिनी ने इसकी सूचना दी।. इसके बाद समिति ने इस मामले में कार्रवाई के लिए गोमिया बीडीओ, गोमिया थाना प्रभारी तथा बोकारो जिला बाल संरक्षण इकाई को पत्र लिखकर करवाई करने को कहा था. इसी के संदर्भ में गोमिया पुलिस ने शुक्रवार को लड़का तथा लड़की को रेस्क्यू कर सीडब्ल्यूसी के समक्ष प्रस्तुत किया. सीडब्ल्यूसी ने लड़की को बालिका गृह धनबाद व लड़के को चास स्थित बाल गृह भेज दिया है। बोकारो जिला सीडब्ल्यूसी के अध्यक्ष शंकर रवानी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। तथा शिव मंदिर के पुजारी समेत विवाह में शामिल सभी लोगों पर कानूनी करवाई की जाएगी। मौके पर सीडब्ल्यूसी सदस्य प्रीति प्रसाद, मो. रजी अहमद, रेणु रंजन मौजूद थे।इस संबंध में सहयोगिनी के निदेशक गौतम सागर ने बताया कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के सहयोग से बोकारो जिले में बाल विवाह के खिलाफ सघन रूप से कार्य किया जा रहा है। कहीं भी बाल विवाह होता है तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन , बाल कल्याण समिति या सहयोगिनी के कार्यकर्ता को दे, उसे पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

Related posts

झारखंड में पहली बार प्रो वॉलीबॉल लीग को मिला नया आयाम

admin

मनरखन महतो बीएड महाविद्यालय में क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन

admin

More than 500 people attended the Annual Jalsa of Jamia Dar-ul-Qirat Boys Madrassa

admin

Leave a Comment