झारखण्ड राँची

राज्य के सभी सिविल कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की पेशी दो बजे तक की जाए: हाइकोर्ट

नितीश_मिश्र

राँची(खबर_आजतक): झारखंड हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सिविल कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद आरोपियों की पेशी दोपहर दो बजे तक की जाए। हाइकोर्ट ने इसके लिए रजिस्ट्रार जेनरल को आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। इस दौरान सोमवार को जमशेदपुर न्यायालय के पेशकार पर हुए जानलेवा हमले के मामले पर लिए गए स्वत: संज्ञान और अदालतों की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने यह निर्देश दिया है।

वहीं सोमवार को सुनवाई के दौरान जमशेदपुर के उपायुक्त और एसएसपी कोर्ट में वर्चुअल हाजिर हुए, उनकी ओर से अदालत को बताया गया कि घायल पेशकार की स्थिति खतरे से बाहर है, अदालतों में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

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