धनबाद:- श्रम अधीक्षक श्री रंजीत कुमार ने श्रम कार्यालय के सहायक श्री उत्तम कुमार मंडल एवं अन्य दो कर्मचारी के साथ आज रेलवे स्टेशन रोड एवं रेलवे मार्केट कम्पलेक्स का निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने बाल एवं किशोर श्रम (निषेध एवं विनियम) अधिनियम 1986 तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत कुल 7 होटल एवं ढाबों का निरीक्षण किया।
श्रम अधीक्षक ने बताया कि निरीक्षण के क्रम में कोई भी बाल श्रमिक नियोजित नहीं पाया गया। कुछ प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत उल्लंघन पाया गया। इसके निराकरण के लिए उन्होंने संबंधित कर्मचारी को नियमानुसार नोटिस निर्गत करने का निदेश दिया है। साथ ही सेक्शन “12 ए” के तहत सभी प्रतिष्ठानों में बाल श्रमिक नियोजित नहीं करने से संबंधित पोस्टर (इश्तेहार) चिपका दिया गया है।