झारखण्ड राँची

झारखंड में बालू घाट संचालन अब नए सैंड माइनिंग रूल 2025 के तहत अनिवार्य

नितीश मिश्रा

राँची (ख़बर आजतक) ‘ झारखंड में बालू घाटों का संचालन अब सैंड माइनिंग रूल 2025 के अनुसार किया जाएगा। खान विभाग ने इसके लिए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत बालू की सरकारी दर 100 रुपये प्रति 100 सीएफटी तय की गई है। सभी चालान और रसीदें भी 100 सीएफटी की इकाई में ही जारी होंगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित दर से अधिक वसूली पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे अवैध वसूली पर प्रभावी रोक लगेगी।

सरकार का मानना है कि नए नियमों से राजस्व में वृद्धि होगी और बालू कारोबार से जुड़ी अनियमितताओं में कमी आएगी। जिला प्रशासन को विशेष निगरानी टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध ढुलाई पकड़े जाने पर तुरंत जब्ती और जुर्माने की सख्त कार्रवाई लागू की जाएगी।

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