राँची (ख़बर आजतक): मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका राँची एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीएम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीएम हेमन्त सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की। अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।