चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश, अगली सुनवाई 2 नवंबर को

रांची: ईडी के तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा गया, लेकिन अदालत ने इसे मंजूर नहीं किया।

अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। वहीं, छह सप्ताह का समय मांगने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की गई है।
मामला ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज और देवव्रत झा समेत अन्य से संबंधित है। अधिकारियों की ओर से रांची के एससी-एसटी थाने में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में प्राथमिकी रद्द करने की मांग की गई है। मामले में अदालत की कार्यवाही जारी है।
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