
रांची: रांची नगर निगम ने नगर निगम क्षेत्र के भवन मालिकों के लिए आम सूचना जारी करते हुए अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) प्राप्त करने का निर्देश दिया है। निगम ने कहा है कि झारखंड भवन उपविधि-2016 (संशोधित) के तहत जिन भवनों के लिए फायर एनओसी अनिवार्य है, वे 7 दिनों के भीतर इसकी वैधता सुनिश्चित करें।
यह निर्देश विशेष रूप से बहुमंजिला इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, होटलों, रेस्तरां एवं अन्य ऐसे भवनों पर लागू होगा, जहां अग्निशमन विभाग की अनुमति आवश्यक है।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में अनुपालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील करते हुए झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 एवं झारखंड भवन उपविधि-2016 के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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