
रांची: भारी बारिश की आशंका के बीच रांची जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। जिले के केजी से 12वीं तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 26 सितंबर को बंद रहेंगे। जिला दंडाधिकारी- सह- उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किया है।
मौसम विभाग के विशेष बुलेटिन में रांची को येलो जोन में रखते हुए भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने संभावित जोखिम को देखते हुए स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां रोकने का निर्देश दिया है। हालांकि सरकारी स्कूलों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी ई-विद्यावाहिनी में उपस्थिति दर्ज कर गैर-शैक्षणिक कार्य करेंगे।
यदि किसी विद्यालय में अनिवार्य परीक्षा निर्धारित है, तो उसके संचालन का निर्णय संबंधित स्कूल प्रधान अपने स्तर से लेंगे। प्रशासन ने आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों और संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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