
रांची: झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों को एश्योर्ड करियर प्रोगेशन(एसीपी) और मोडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोगेशन(एमएसीपी) योजना का लाभ नहीं देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी किया।
विभाग ने बताया कि झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित पांच सदस्यीय समिति की अनुशंसा के आधार पर यह फैसला लिया गया है। सरकार का कहना है कि प्रारंभिक शिक्षकों के लिए पहले से अलग प्रोन्नति नियमावली लागू है, जिसके तहत निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने पर उच्चतर वेतनमान और पदोन्नति का प्रावधान है। वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 के अनुसार, जिन कर्मचारियों के लिए अलग प्रोन्नति व्यवस्था लागू है, उन्हें एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन/मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसी आधार पर यह निर्णय लिया गया।
Leave a Reply