
जमशेदपुर: झारखंड में निजी स्कूलों की आरटीई की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिले का दायरा बढ़ाने की तैयारी है। प्रस्तावित नई नियमावली में पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा 72 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने का प्रस्ताव है। इसके लागू होने पर 2.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चे भी आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क दाखिले के लिए आवेदन कर सकेंगे। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों को भी पात्र श्रेणी में शामिल करने का प्रस्ताव है।

दाखिले की प्रक्रिया केंद्रीकृत करने की तैयारी है। अभिभावक राज्य स्तरीय पोर्टल पर आवेदन करेंगे और लॉटरी भी राज्य स्तर पर कराने का प्रस्ताव है, जबकि आवेदनों की जांच जिला स्तर पर होगी। निजी स्कूलों को प्रवेश स्तर की सीटें, उपलब्ध सीटें और फीस संबंधी जानकारी सत्र शुरू होने से तीन माह पहले पोर्टल पर देना होगा।
आरटीई प्रतिपूर्ति राशि 5100 रुपये से बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। नियमावली को मंजूरी के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है।
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