दहेज हत्या मामले में पति दोषी, दस साल की सश्रम कारावास सजा सुनाई


तेनुघाट : तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के मामले में आरोपी पति दीपक महतो को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। सजा के बाद उसे तेनुघाट जेल भेज दिया गया।


मामले में रांची के गाड़ी होटवार निवासी अजय महतो ने बताया कि उसकी बहन सुनीता कुमारी की शादी 10 मई 2022 को दीपक महतो से हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर सुनीता को लगातार प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों द्वारा मोटरसाइकिल देने के बाद भी आरोपी ने 50 हजार रुपये की मांग की।
29 मार्च 2024 को संदिग्ध परिस्थिति में सुनीता की मौत हो गई। इस मामले में कांड संख्या 7/24 दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र समर्पित किया गया। सुनवाई के दौरान साक्ष्य व बहस के आधार पर अदालत ने दोष सिद्ध पाते हुए सजा सुनाई।

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