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हाईकोर्ट से अपर बाजार के दुकानदारों को राहत, नगर निगम की कार्रवाई पर रोक

Khaberaajtak@gmail.com1 min read

रांची: रांची नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस रद्द करने और कथित नियम उल्लंघन के आधार पर जारी नोटिस के खिलाफ अपर बाजार के छह दुकानदारों को झारखंड हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। अदालत ने नगर निगम की कार्रवाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

रांची नगर निगम दुकानदार संघ के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने इसे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि अब सरकार को इस विवाद का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल किसी भी दुकान को सील करने की कार्रवाई नहीं होगी।

अग्रवाल ने इस राहत का श्रेय झारखंड चैंबर की लीगल सब-कमेटी के अध्यक्ष देवेश अजमानी, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कुणाल अजमानी समेत कई पदाधिकारियों के संयुक्त प्रयासों को दिया। वहीं, कुणाल अजमानी ने कहा कि व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

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