
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2014 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। यह मामला सरायकेला-खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना में दर्ज किया गया था।

न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता दीपांकर ने पक्ष रखा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने प्राथमिकी संख्या 418/2014 को रद्द करने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में उच्च न्यायालय पहले ही निचली अदालत में चल रही ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगा चुका था। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी और संबंधित न्यायिक कार्यवाही को समाप्त करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अदालत के फैसले के साथ लगभग एक दशक पुराने मामले का पटाक्षेप हो गया।
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