
पेटरवार : कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, पेटरवार में बाल विवाह और डिजिटल हिंसा की रोकथाम को लेकर विशेष जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ‘सहयोगिनी’ संस्था और ‘जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क’ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। शिविर में छात्राओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम, कानूनी प्रावधान और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होने वाले अपराधों से बचाव की जानकारी दी गई।

मुख्य वक्ता तेनुघाट थाना ओपी प्रभारी भजनलाल महतो ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते इस्तेमाल के साथ महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ डिजिटल हिंसा तथा साइबर अपराध के मामले भी बढ़ रहे हैं। इससे बचाव के लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने छात्राओं को साइबर अपराध से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की।

विद्यालय की शिक्षिका सावित्री हेंब्रम ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह की जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन या बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को सूचित करना चाहिए।
सहयोगिनी की कोषाध्यक्ष सूरजमनी देवी ने कहा कि संस्था जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क के साथ मिलकर बोकारो में बाल विवाह और मानव तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को जोड़ना भी अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।
मौके पर शिक्षिकाएं खुशबू कुमारी, रेखा कुमारी, सुनीता कुमारी, कलावती कुमारी, किरण, उर्मिला कुमारी, सीमा कुमारी, सोनी कुमारी, विनीता कुमारी और कंचन कुमारी समेत छात्राएं मौजूद थीं।
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