
रांची: 10 अगस्त को प्रस्तावित छात्र संगठनों के विधानसभा घेराव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से संयम बरतने और किसी भी प्रकार के उग्र या गैरकानूनी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील की है। प्रशासन ने बताया कि झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में, झारखंड हाईकोर्ट परिसर को छोड़कर, अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के आदेश पर BNS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन और धरना करना गैरकानूनी होगा।

प्रशासन ने छात्रों को आगाह किया कि हिंसक या गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, जिसका असर उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड, पुलिस सत्यापन और भविष्य के रोजगार अवसरों पर पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने छात्रों से अपनी शिकायतों को शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से रखने तथा किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। साथ ही छात्रों से शांति बनाए रखते हुए शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया है।
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